Nominee क्या है? Nominee के अधिकार क्या है? पूरी जानकारी हिंदी में

दोस्तों Nominee क्या है? बैंक में नॉमिनी क्या है, नॉमिनेशन की पूरी जानकारी हिंदी में आखिर क्या है ये नॉमिनी, आसान भाषा में जानिए कौन बना सकता है नॉमिनी? Nominee क्या होता है, नॉमिनी की क्या जरूरत होती है, नॉमिनी का मतलब क्या है, नॉमिनी की कब जरूरत पड़ती है, क्या नॉमिनी रखना जरूरी है, नॉमिनी के अधिकार क्या है? या फिर कैसे मौत के बाद बैंक से पैसे निकाल सकते है? तो यह सारे सवाल के जवाब में आज आपको बताने वाला हूं।

आपने कई बार नॉमिनी नाम चुना होगा या फिर किसी फॉर्म में देखा होगा तो आखिर ये क्या है तो आज बात हम इसी के बारे में करने वाले है। अगर हम बैंक में एकाउंट खुलवाते है या इंसुरांस, एफडी, मच्यूल फंड जैसी जगहों पर Nominee की जरूरत पड़ती है क्युकी अगर किसी कारण हमारी अचानक मौत या मृत्यु हो जाती है तो हमारे पैसे या सम्पत्ति किसे मिलती है?

अगर आपने कोई Nominee घोषित किया हुआ गई तो आपके पैसे और सम्पत्ति और सब आपने जहा जहा Nominee रखा है वो सब नॉमिनी को मिलता है। अगर आपने कोई Nominee नहीं रखा तो आपके पैसे या सम्पत्ति पाने के लिए आपके परिवार वालो को बहोत सारे पापड़ बेलने पड सकते है या फिर शायद पैसे या सम्पत्ति ना भी मिले ऐसा भी हो सकता है लिए नॉमिनी रखना जरूरी है।

 

Nominee क्या है? Nominee के अधिकार क्या है? पूरी जानकारी हिंदी में
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Nominee क्या है ? (What is Nominee in hindi)  

 

Nominee का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा nominate यानी कि मनोनीत किया जाता है। इस विषय को अब हम पूरे विस्तार में बताते है। इसीलिए Bank, LIC दोनों क्षेत्र की useful term के रूप में Nominee क्या है? का वर्णन करना जरूरी है। क्योंकि नॉमिनी यह शब्द दोनों क्षेत्र से ही जुड़े हैं।

यदि हम Banking term के अनुसार नॉमिनी क्या है? को बर्णन करे तब, यदि किसी बैंक होल्डर का अचानक मृत्यु हो जाता है, तब इस परिस्थिति में बैंक होल्डर के अकाउंट का सभी पैसे उस बैंक होल्डर के द्वारा निश्चित किया गया नॉमिनी का हो जाता है।

 

 

और यदि LIC जीवन बीमा के term के अनुसार नॉमिनी क्या है? को बर्णना की जाए तब, बीमित व्यक्ति के मृत्यु के मामले में लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति को नॉमिनी अर्थात नामांकित व्यक्ति कहा जाता है। Bank, LIC इन क्षेत्रों में व्यक्ति अपने माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं।

 

नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? (What does nomination mean)

 

नॉमिनेशन एक ऐसी सुविधा है जो एक जमा खाता धारक, पॉलिसी होल्डर को किसी व्यक्ति को नामित करने में सक्षम बनाता है। जो मूल जमाकर्ता, या फिर पॉलिसी होल्डर की मृत्य होने पर जमा खाते की आय, निवेश जमा की सामग्री का दावा कर सकता है।

 

Nominee कोन हो सकता है? (Who could be Nominee)

 

एक व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहिन, बच्चे, पति पत्नी अर्थात परिवार के किसी भी व्यक्ति को या फिर भरोसेमंद मित्र को nominee बना सकता है। nominee आपकी कानूनी वारिश होनी चाहिए।

अगर आप किसी नाबालिग को nominee बना ते है तब इस परिस्थिति में अकाउंट होल्डर, पॉलिसी होल्डर, आदि व्यक्ति के हाथों नियंत्रण तब तक रहेता है जब तक वो नाबालिग 18 साल का ना हो जाए।

म्यूच्यूअल फंड या फिर जीवन बीमा में हम नॉमिनी को एक से अधिक भी रख सकते हैं, परंतु वही बैंक अकाउंट में हम केवल एक व्यक्ति को ही नॉमिनी के रूप में रख सकते हैं।

 

 

 

Nominee क्यों बनाया जाता है? (Why is Nominee made)

 

अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना बहोत मुश्किल हो जाता है अगर आप उस व्यक्ति के परिवार के है है फिर भी पैसे निकालना बहोत मुश्किल हो जाता है अगर आपने नॉमिनी बनाया हुआ है तो नॉमिनी बड़ी आसानी से आपकी मौत के बाद पैसे निकाल सकता है।

तो में यही आप सबको बताना चाहूंगा की आप अपने परिवार में से किसी एक या किसी को भी अपना Nominee बना दे ताकि आगे जा कर परेशानी ना हो। नहीं तो आपके पैसे या सम्पत्ति किसी को ना भी मिले ऐसा हो सकता है या फिर बहोत परेशानी भी हो सकती है।

 

Nominee के अधिकार क्या है? (What are the rights of the Nominee)

 

अब तक तो आप लोग जान गए होंगे कि नॉमिनी क्या है? Nominee है एक ऐसा व्यक्ति  जो अकाउंट होल्डर, पॉलिसी होल्डर, आदि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके जमा पूंजी के हकदार होते है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि nominee के क्या क्या अधिकार है? तो चलिए जानते है nominee के अधिकार ।

  • भारतीय कानून के अनुसार, संपत्ति के कानूनी मालिक की अगर दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हो जाए। तब इस परिस्थिति में nominee के पास लेनदेन को सुविधाजनक बनाने का अधिकार राहेता है।
  • बैंकिंग क्षेत्र में अकाउंट होल्डर के मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति अकाउंट में जितनी भी जमा पूंजी है उसका हकदार होता है।
  • कानून के अनुसार यदि Nominee के पास में प्रॉपर्टी के वसीयत है, तभी जाकर वह अकेला मालिक कहला सकता है।  

 

Nominee की जरूरत कहा कहा होती है? (Where is the need for Nominee)

 

इस पोस्ट में पहले ही बताया गया है कि Nominee बैंक, LIC, mutual fund इन सभी क्षेत्रों में जरूरत होता है। तो चलिए इन सारे क्षेत्र के अनुसार नॉमिनी की जरूरत जानते हैं।

  • जीवन बीमा- जीवन बीमा की पॉलिसी लेने वक्त पॉलिसी होल्डर को नॉमिनी को सुनिश्चित करना होता है। इस परिस्थिति में पॉलिसी होल्डर अपने माता पिता, बच्चे, पति पत्नी में से किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। जीवन बीमा के क्षेत्र में नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर की legal वारिश होना आवश्यक है। यहां आप एक से ज्यादा  व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।
  • Bank- Bank में खाता खोलने वक़्त  अकाउंट होल्डर को Nominee बनाना पड़ता है। इस परिस्थिति में account holder  अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भी nominee बना सकता है। बैंक अकाउंट open करते समय नॉमिनी निर्वाचन करने वक्त यह ज़रूरी नहीं है nominee उस व्यक्ति का कानूनी वारिश हो। अगर बैंक में किसी व्यक्ति का जॉइंट अकाउंट है तो इस विषय में दोनों व्यक्ति में से अगर किसी एक व्यक्ति का मौत हो जाए तो अकाउंट के दूसरे होल्डर पैसे का हकदार होता है उसके बाद nominee।
  • म्यूच्यूअल फंड शेयर आदि – म्यूच्यूअल फंड के विषय में व्यक्ति एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकता है। अगर फंड होल्डर चाहे तो नॉमिनी में शेयर भी बांट सकता हैं। अगर दोनों नॉमिनी में से किसी एक नॉमिनी को ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, तो उस विषय को फॉर्म में उल्लेख करना ज़रूरी है।

 

नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध (Relationship With Nominee Meaning In Hindi)

 

Relationship with nominee का मतलब है नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध। नॉमिनी एक व्यक्ति के द्वारा निर्वाचित की जाती है, अर्थात अकाउंट होल्डर, फंड होल्डर, पॉलिसी होल्डर आदि बैंक, म्यूच्यूअल फंड, जीवन बीमा क्षेत्रों में नॉमिनी को निर्वाचित करते हैं। और नॉमिनी के साथ आवश्यक रूप में उस व्यक्ति का संबध रहना जरूरी है। जैसे वह व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर किसी भरोसेमंद मित्र को अपनी नॉमिनी बना सकता है।

 

क्या Nominee को बदला जा सकता है? (Can Nominee be changed)

 

नॉमिनी को किसी भी क्षेत्र में किसी भी वक्त हटाया या जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कोई भी कारण पेश करने की जरूरत नहीं होती। यह account holder के ऊपर निर्भर करता है। आप नाबालिग को भी नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। यदि किसी नाबालिग को नामांकित के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इस परिस्थिति में नाबालिग के अभिभावक के विवरण का भी उल्लेख करना अनिवार्य है।

 

नॉमिनी बनाने के नियम क्या है? (What are the rules for making a nominee)

 

Nominee बनाने के लिए कुछ नियमो का पालन करना जरूरी है।

  • यदि नॉमिनी नाबालिग (18 साल से कम आयु) है तो गार्डियन बनाना आवश्यक है।
  • एक से ज्यादा नॉमिनी नियुक्त किये जा सकते है।
  • अकाउंट होल्डर नॉमिनी को कभी भी बदल सकता है।
  • नॉमिनी हमेशा सम्पति का हकदार नहीं होता।
  • नॉमिनी के साथ वसीयत बनाना भी जरूरी है।
  • नॉमिनी और वारिस एक हो सकते है।
  • अगर नॉमिनी है लेकिन वसीयत में नाम नहीं तो कानून के हिसाब से सम्पति का वँटवारा किया जाता है।

 

 

Conclusion

 

तो दोस्तों मुझे उम्मीद है की आपको मेरी यह लेख Nominee क्या है? Nominee के अधिकार क्या है? पूरी जानकारी हिंदी में  जरुर पसंद आई होगी. मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है की readers को पूरी जानकारी प्रदान की जाये जिससे उन्हें किसी दुसरे sites या internet में उस article के सन्दर्भ में खोजने की जरुरत ही नहीं है. इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी information भी मिल जायेंगे.

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