Consumer Forum क्या होता है? शिकायत कहाँ और कैसे करें?

दोस्तों Consumer Forum क्या होता है? शॉपिंग करनी हो, घर के लिए कारपेंटर, AC रिपेयर जैसी सेवाएं हों, अब सब ऑनलाइन एप्लीकेशनों द्वारा आसानी से हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन निर्भरता जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही रफ़्तार से ऑनलाइन फ्रॉड (ठगी) की कहानियाँ आपने भी सुनने को मिलती हैं। जैसे आर्डर कुछ और किया और डिलीवर कुछ और हुआ, कोई खराब चीज़ मिल गयी, कोई सर्विस ली लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है, या आप ब्रैंड के प्रोडक्ट की क्वॉलिटी से संतुष्ट नहीं है, ऑफलाइन बाज़ार में भी आप प्रोडक्ट या सेवा से संतुष्ट नहीं है या सामान खराब होने पर कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर रही, इत्यादि।

ऐसा कुछ न कुछ हर रोज़ किसी न किसी के साथ होता ही रहता है, जिसके लिए वो व्यक्ति जो कि ग्राहक है, कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें ऑनलाइन फ्रॉड या अपने पैसे के बदले सही सर्विस या सामान न मिलने पर आगे क्या करना है, वो नहीं जानते। इस आर्टिकल में हम आपको हर स्टेप में यही बताने वाले हैं, कि किस तरह आप अपनी समस्या को कंस्यूमर कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं।

Consumer Forum क्या होता है? शिकायत कहाँ और कैसे करें?
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Consumer Forum क्या होता है? (What is Consumer Forum) 

Consumer forum एक सरकारी न्यायालय जैसा है जो consumers के विवादों और शिकायतों के मामले को देखता है परखता है और फिर consumers को न्याय दिलाता है. Consumer forum सरकार द्वारा ही बनाया गया है जिसका मुख्य उदेश्य है consumer के अधीकार यानि की Consumer Rights की रक्षा करना.

इसका विशेष कार्य है की seller यानि की दुकानदार द्वारा consumer के साथ सामानों और वस्तुओं का व्यवसाय ईमानदारी से हो इस चीज का ध्यान रखना.

ये तो बात हो गयी consumer forum के बारे में, चलिए आगे जानते हैं की आपके साथ हो रहे नाइंसाफी और धोखे के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं.

शिकायत कहाँ और कैसे करें (Where and how to complain) 

Seller अगर Consumer को किसी भी तरह से परेशान करता है या उसका शोषण करता है तो consumer उस seller के खिलाफ consumer forum में case दर्ज कर सकता है. और case दर्ज करने के लिए किसी वकील की जरुरत नहीं पड़ती consumer खुद ही अपना मुददा सर्कार के सामने रख सकता है और इसके लिए आपको किसीको भी पैसे देने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी.

Consumer के पास अगर उसके साथ हो रहे शोषण या परेशानियों का कोई सुबूत है Consumer Forum क्या जैसे की सामान का bill या कोई दूसरा दस्तावेज, तो उसे उन सभी दस्तावेजों की photo copy करके सर्कार के सामने पेश करनी होगी. सर्कार उन सभी चीजों को देख कर ही consumer के पक्ष में निर्णय लेंगे.

लेकिन अगर consumer के पास ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं होगा तो seller के खिलाफ case दर्ज करने में बहुत मुश्किल होगी और बिना किसी सबूत के सर्कार आपको न्याय नहीं दिला पायेगी.

हम दो तरह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं एक है court में जाकर और दूसरा है online website के जरिये. internet पर आपको बहुत सरे website मिल जायेंगे जिसमे आप अपने साथ हो रहे परेशानियों की शिकायत कर सकते हैं.

Indian Consumer Complaint forum, India Consumer forum, Consumer complaints forum इत्यादि जैसे और भी कई forum है जो आप Internet पर search कर पा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

Consumer मामलों की शीकायत के लिए देश में तिन तरह के consumer court बनी है, जहाँ 1 करोड़ रूपए तक की सुनवाई होती है. consumer के ख़रीदे हुए सामान में यदि कोई खराबी है या फिर उस चीज का इस्तेमाल करने से उसे हानी हो रही है तो consumer उस seller के पास जाकर सामान वापस कर अपने पैसे वापस पाने की मांग कर सकता है.

अगर seller उसकी मांग को पूरा करने से इंकार कर देता है तो consumer अपने मांग को पूरा करने के लिए consumer court से मदद ले सकता है.

ख़रीदे गए सामान की शिकायत कहाँ की जाती है? (Where is the complaint made about the goods purchased)

शिकायत कहाँ की जाये यह बात ख़रीदे गए सामान के मूल्य यानि की मुआवजे पर निर्भर करता है.

अगर यह राशी 20 लाख रूपए से कम है तो District consumer forum में इसकी शिकायत कर सकते हैं जो की district level court है.

यदि यह राशी 20 लाख रूपए से अधिक है और एक करोड़ रूपए से कम है तो State Commission में शिकायत कर सकते हैं, ये state level court है. और अगर धन राशी एक करोड़ रूपए की है तो National Commission में शिकायत कर सकते हैं, ये National level court है. इन सभी court का काम consumer को उसका अधिकार दिलाना है.

अगर consumer के पास online या court में case दर्ज करने का समय नहीं है तो वो फ़ोन करके के भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. Consumer Forum क्या हर राज्य का अलग अलग consumer help line नंबर होता है, जिसका पता आप internet से search करके लगा सकते हैं।

और National consumer help line में call करने का नंबर है 1800-11-4000, इस नंबर पर किसी भी राज्य का व्यक्ति संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकता है.

किसी ना किसी तरह से हम सभी मनुष्य एक उपभोक्ता हैं और हमारे साथ हो रहे अन्याय को रोकने कोई दूसरा न्याय दिलाने वाला नहीं आएगा इसके लिए हमे खुद ही अपने हक़ की लड़ाई लड़नी होगी और अपना अधिकार पाना होगा.

उपभोक्ता फोरम शिकायत टोल फ्री नंबर (consumer forum complaint toll free number)

यदि आप किसी भी तरह की शिकायत और सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तब ऐसी स्तिथि में आप सरकार द्वारा जारी किये गए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकतें हैं। और अपनी शिकायत सम्बन्धी सलाह ले सकतें हैं। हेल्प लाइन नंबर इस प्रकार हैं –

TOLL FREE 1800-11-4000 or 14404
SMS 8130009809
OFFICIAL SITE consumerhelpline.gov.in
उपभोक्ता फोरम शिकायत टोल फ्री नंबर

उपभोक्ता फोरम में शिकायत शुल्क क्या है? (What is the complaint fee in consumer forum)

अब चलिए जानते हैं की हमें उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है :-

Sl.No कितने रुपये तक के मामले रुपये
एक लाख रुपये तक के मामले के लिए 100 रुपये
एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए 200 रुपये
10 लाख रुपये तक के मामले के लिए 400 रुपये
20 लाख रुपये तक के मामले के लिए 500 रुपये
50 लाख रुपये तक के मामले के लिए 2000 रुपये
एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए  4000 रुपये

उपभोक्ता अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएं?(How to register a consumer complaint)

कंस्यूमर कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप NCH (National Consumer Helpline) पर भी संपर्क कर सकते हैं 

NCH पर शिकायत दर्ज करने के लिए –

  • National Consumer Helpline की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर सम्पर्क करें। 
  • यहां अपना अकाउंट बनाएं और अगर अकाउंट है, तो साइन-इन करें। 
  • अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, तो साइन अप करने पर कंस्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उससे भरें और फिर आगे बढ़ें।
  • इसमें अलग-अलग विकल्प हैं, जिनमें आप अपनी समस्या के अनुसार चुनकर उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। इन विकल्पों में Consumer Grievance, Misleading Advertisement और A complaint in Consumer Commission on E-DAAKHIL  शामिल है।
  •  इसमें Consumer Grievance के तहत आप किसी भी ऐसी सेवा या प्रोडक्ट के लिए शिकायत कर सकते हैं, जो आपने पैसे  देकर ली है, और आप उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे कि एयर, ट्रैन टिकट बुक करना, प्रॉपर्टी खरीदना, टीवी, फ़ोन, इत्यादि खरीदना, ई-कॉमर्स जैसे Amazon, Flipkart इत्यादि से कुछ लेना, बिजली-पानी के बिल, बैंकिंग की कोई समस्या, इत्यादि। 
  • Misleading Advertisement में आप टीवी, रेडियो, रोड पर लगे बैनर, ऑनलाइन सोशल मीडिया या या किसी आर्टिकल के बीच में दिख रहे ऐड या विज्ञापन, जो गलत सन्देश देता हो, के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।  
  • A complaint in Consumer Commission on E-DAAKHIL विकल्प में कोई भी ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और ये उसके बदले में डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। ये सेवा अब 23 राज्यों में उपलब्ध है और लोग आसानी से इसकी सेवा ले सकें, इसीलिए ये वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करता है।  
  • इसके अलावा आप NCH की ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लोग-इन या साइन-अप करें और इसमें भी आपको वही तीन विकल्प मिलेंगे, जो NCH की वेबसाइट में मिलते हैं। और डिटेल भरकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें बाद में आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। 

UMANG ऐप पर भी ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकता है? (Can customer lodge complaint on UMANG app also)

  • UMANG ऐप को डाउनलोड करें और अकाउंट बनाएं या लॉग-इन करें। इसमें नीचे बीच में All services का विकल्प चुनें और उसमें National Consumer Helpline के विकल्प पर जाएँ और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन इसमें आपको तीन नहीं बल्कि Consumer Grievance का ही विकल्प मिलेगा, बाकी Misleading Advertisement और E-DAAKHIL का विकल्प इसमें नहीं है। 

हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय जाता है, लेकिन कोई भी ग्राहक जिसे किसी सामान या सर्विस को खरीदते समय खराब सामान मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला, या किसी भी तरफ से वो सर्विस से संतुष्ट नहीं है, तो वो कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत रखने का हकदार है। आप किसी ई-कॉमर्स चैनल या प्रोडक्ट की ब्रैंड के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आपको इसकी कन्फर्मेशन भी SMS या e-mail द्वारा मिल जाती है और बाद में आप आईडी से इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा हो। 

उपभोक्ता फोरम में कौन शिकायत कर सकता है? (Who can complain in consumer forum)

Consumer Forum में पीड़ित उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। फिर चाहे उपभोक्ता के रूप में कोई आम नागरिक हो या फिर स्वयं सरकार ही हो। Consumer Forum में निम्न व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।

  • पीड़ित उपभोक्ता कोई फ़र्म- भले ही वह रजिस्टर्ड ना हो
  • कोई भी व्यक्ति भले व खुद पीड़ित ना हो
  • संयुक्त हिंदू परिवार
  • को ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का समूह
  • राज्य सरकार
  • केंद्र सरकार
  • उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उसका कानूनी वारिस

Conclusion

तो दोस्तों मुझे उम्मीद है की आपको मेरी यह लेख Consumer Forum क्या होता है? शिकायत कहाँ और कैसे करें?  जरुर पसंद आई होगी. मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है की readers को पूरी जानकारी प्रदान की जाये जिससे उन्हें किसी दुसरे sites या internet में उस article के सन्दर्भ में खोजने की जरुरत ही नहीं है. इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी information भी मिल जायेंगे. 
यदि आपके मन में इस article को लेकर कोई भी doubts हैं या आप चाहते हैं की इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे comments लिख सकते हैं.यदि आपको यह लेख पसंद आया या कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Twitter इत्यादि पर share कीजिये.

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